1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
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1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम नई दिल्ली: एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं. निवेश अभी तक भले ही लॉन्ग टर्म निवेस पर टैक्स नहीं था, मगर अब एक साल से अधिक के निवेश में मुनाफे पर 10 फीसदी का टैक्स और 4 फीसदी सेस लगेगा. अगर एक साल में कैपिटल गेन एक लाख रुपये तक है तो फिर आप टैक्स से बच जाएंगे. ब्याज ब्याज में सरकार ने इस बार राहत दी है. अब 50 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा पर 50...